30 जून तक आधार कार्ड या आवेदन नंबर देना होगा
सेवाओं अथवा लाभों अथवा सब्सिडी की सुपुर्दगी के लिए पहचान के एक दस्तावे के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की सुपुर्दगी प्रक्रिया सरल बनती है, पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता आती है तथा लाभभोगियों को उनकी पात्रता सुविधाजनक और आसान तरीके से सीधे प्राप्त होती है। आधार होने पर किसी व्यक्ति को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। आधार अधिनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार को किसी सब्सिडी के लिए भारत की संचित निधि से कोई व्यय करते समय ऐसे व्यक्ति को आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहना अथवा उसका अधिप्रमाणन करना अपेक्षित है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल होता है,अत: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आधार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 08.02.2017 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को एनएफएसए के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने (अर्थात एनएफएसए के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न अथवा खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण) के लिए आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अथवा अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है। यह शर्त सभी नए लाभार्थियों पर भी लागू होगी। यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 08.02.2017 से प्रभावी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभभोगी, जिनके पास आधार नंबर नहीं है अथवा उन्होने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है और वे आधार के लिए नामांकन हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र से सम्पर्क कर सकते हैं।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अधीन सब्सिडी प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को आधार नंबर प्रदान किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को उनकी पात्रता का खाद्यान्न राशन कार्ड और आधार नामांकन आईडी पर्ची अथवा इन 8 दस्तावेजों में से किसी एक अर्थात मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, सरकारी लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो युक्त पता कार्ड, किसान फोटो पासबुक और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज सहित आधार नामांकन के लिए राज्य सरकार को उनके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। लाभभोगी आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध अपने नाम, पते, राशन कार्ड नंबर के साथ मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरा अपनी उचित दर दुकान के मालिक के पास देकर अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर दे सकते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य विभाग इस स्कीम के तहत आधार की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरुक करने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय अथवा उचित दर दुकानों के जरिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार करेंगे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्र में निकटतम उपलब्ध नामंकन केन्द्र में 30 जून, 2017 तक नामांकन कराने हेतु लाभार्थियों को परामर्श भी देंगे और स्थानीय रुप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारें लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधा प्रदान करेंगी और यदि संबंधित ब्लाक अथवा तालुक्का या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे यूआईडीएआई अथवा यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करते हुए या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करें।
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