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Sunday, 5 February 2017

सावधान: 1 अप्रैल के बाद संभल कर खरीदें कार-बंगला

तीन लाख से अधिक की नकदी लेन-देन होगी अवैध, पूरी धनराशि होगी जब्त

नोटबंदी और कैशलेस सोसायटी अभियान के अलावा कालेधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के बजटीय प्रावधान के तहत आगामी एक अप्रैल 2017 से तीन लाख से अधिक का लेन-देन अवैध होगा। इसके कालेधन की संज्ञा दी जाएगी और सरकार इस तरह की नगद धनराशि को जब्त कर लेगी। सरकार ने इस जब्ती आदेश को जुर्माना या पेनल्टी करार दिया है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने एक न्यूज एजेंसी को दिए आने साक्षात्कार में बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि आगामी एक अप्रैल के बाद से 3 लाख से अधिक की नगदी लेनदेन अवैध होगा। इससे अधिक के लेन-देन पर सरकार शत-प्रतिशत जुर्माना या पेनल्टी लगाएगी। यह जुर्माना इस तरह की रकम को पाने वाले पर लगाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने 4 लाख रुपये का लेन-देन किया तो उस पर 4 लाख का ही जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह उसने यदि 50 लाख रुपये का लेन-देन किया तो उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। श्री अधिया ने बताया कि ये जुर्माना धनराशि प्राप्त करने वाले पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद से कालेधन पर काफी अंकुश लगा है और सरकार चाहती है कि इस पर अंकुश लगा रहे और किसी तरह से कालाधन न पनप पाए। उन्होंने कहा कि लोग अधिकांशत: अपना काला धन लक्जरी आइटमों की खरीद पर लगाते हैं। ये लोग कार,बंगला,घडिय़ा, सैर-सपाटे व अन्य पर खर्च करते हैं। उन्होंने बताया कि दो लाख रुपये से अधिक के लेन-देन पर पैन कार्ड की अनिवार्यता का कानून लागू रहेगा। 

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