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Friday, 3 July 2015

आयकर रिफण्ड के नियम व शर्तें


ग्रेटर नोएडा (ब्यूरो)। आयकर दाताओं के लिए आवश्यक है कि वह यह जान लें कि उनकी आय पर कितना कर देना है और उसी के हिसाब से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। इसके बावजूद यदि आपने अपनी आय पर देय कर से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आयकर विभाग आपका ज्यादा पैसा स्वयं वापस कर देगा। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं, जो इस प्रकार हैं:-
क्या है रिफण्ड: जब करदाता के टीडीएस की राशि उसके देय टैक्स की राशि से अधिक होती है तो ये अधिक राशि रिफण्ड कहलाती है। दूसरे शब्दों में आपने अपने देय कर से अधिक का टैक्स टीडीएस के रूप में दे दिया है तो ये अधिक राशि रिफण्ड के रूप में टैक्स डिपार्टमेंट आपको वापस चैक या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से दे देता है।
शर्तें: रिफण्ड के लिए आवश्यक है कि आपकी रिटर्न आयकर अधिनियम 1961 के 139 (1)के अन्तर्गत आखिरी तारीख से पहले आयकर विभाग में जमा की गई हो।
एडजेस्टमेंट:रिफण्ड से पूर्व के वर्षों के सम्बन्ध में आप पर कोई कर की राशि बकाया है तो टैक्स डिपार्टमेंट इस राशि को आपके रिफण्ड से ले लेगा और शेष राशि का ही रिफण्ड देगा।
भुगतान का प्रारूप: आयकर रिफण्ड का भुगतान चैक या आनलाइन होता है, जब आयकर रिटर्न फाइल करते समय रिफण्ड के लिए भुगतान का माध्यम चुना गया होगा तो उसी माध्यम से भुगतान होता है। यदि आपको आललाइन रिफण्ड प्राप्त करना है तो आपको अपने बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड ब्रांच के सम्बन्ध में रिर्टन में विवरण देना होता है। यह रिफण्ड के लिए प्रचलित और सुविधाजनक व्यवस्था है।
यदि रिफण्ड चैक के माध्यम से आता है तो आयकर रिटर्न में आपका सही पता होने पर ही आपको चैक प्राप्त होगा अन्यथा पोस्टमैन द्वारा रिफण्ड का चैक सही पता न होने के कारण वापस चला जाएगा।
इंटरनेट के माध्यम से रिफण्ड स्टेटस की जानकारी ली जा सकती है। जिसके लिए आपको पैन नम्बर व कर निर्धारण वर्ष की आवश्यकता होगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:-
सीए अतुल शर्मा, (आईसीए, कोपा, पीजीएफएम, एम.कॉम), संजिता टैक्स एसोसिएट, आर्य समाज रोड, पुराना शनि बाजार,सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा। फोन नं. 9911753788

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