नोटबंदी के दौरान अपने खातों में अधिक धन जमा कराने के मामलों और खातों के संबंध में जानकारी पोर्टल . पर ई-फाइलिंग विंडो में उपलब्ध कराई गई है। खाताधारक पोर्टल के अनुपालन खंड के नकद लेनदेन 2016 के लिंक का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। करदाता आयकर विभाग के कार्यालय गए बगैर भी अपना जवाब ऑनलाइन जमा कर सकता है। सभी पहचान किए गए व्यक्तियों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है ताकि वे अपना जवाब ऑनलाइन दे सकें।
स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए निम्न जानकारियां प्रेषित की गई हैं
बैंक खातों में 2 लाख या इससे अधिक जमा की गई नकदी का विवरण आयकर रिटर्न (आईटीआर) में देना आवश्यक है। इस विवरण की तुलना आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से की जाएगी।
करदाता यह सुनिश्चित करें कि नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा राशि का विवरण (आय की गणना) आईटीआर में भी दिया गया है। इस तरह जमा की गई राशि को कर चुनाने के दौरान करयोग्य आय में जोड़ा जाना चाहिए।
उपर्युक्त अवधि में जमा की गई नकद राशि का पूर्ण और सत्य विवरण आईटीआर में दिया जाना चाहिए।
स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए निम्न जानकारियां प्रेषित की गई हैं
बैंक खातों में 2 लाख या इससे अधिक जमा की गई नकदी का विवरण आयकर रिटर्न (आईटीआर) में देना आवश्यक है। इस विवरण की तुलना आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से की जाएगी।
करदाता यह सुनिश्चित करें कि नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा राशि का विवरण (आय की गणना) आईटीआर में भी दिया गया है। इस तरह जमा की गई राशि को कर चुनाने के दौरान करयोग्य आय में जोड़ा जाना चाहिए।
उपर्युक्त अवधि में जमा की गई नकद राशि का पूर्ण और सत्य विवरण आईटीआर में दिया जाना चाहिए।
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