आयकर विभाग ने जिन लोगों को उनके ई-मेल आईडी पर नोटिस भेजने तथा करदाता से फोन पर बात करने व करदाता के पते पर अपना प्रतिनिधि को भेजने पर भी करदाता नहीं मिलने की समस्या का हल कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में निकाला है।
आयकर विभाग ने प्रत्येक करदाता के पैन कार्ड के नंबर को आधार कार्ड नंबर से जोडऩा तथा आधार कार्ड नंबर में दिए गए मोबाइल नंबर से जोडऩे की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।
जिन लोगों को रिफण्ड प्राप्त करना है या उनकी कुल आय पंांच लाख रुपये सालाना से अधिक है,को पैन कार्ड नंबर को आधार कार्ड को फोन नंबर से लिंक करना आवश्यक कर दिया है।
यह प्र्िरक्रया आयकर विभाग ने लोगों को फोन पर ही नोटिस या अन्य कोई गतिविधि के बारे में अब एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होने लगेेंगे। इस तरह से आयकर अधिकारी करदाता से प्रत्यक्ष वार्तालाप करने लगेंगे।यह प्रक्रिया टैक्स की चोरी करने वालों के लिए बड़ी मुसीबत की प्रक्रिया है।
जिन लोगों की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है तथा रिफण्ड की राशि नहीं है , ऐसे करदाता अपनी रिटर्न की प्रति को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक नहीं है।
आधार कार्ड में लिखे नाम,जन्म तिथि,व लिंग, पैन कार्ड के डाटा से अवश्य मिलने चाहिए। करदाता को केवल यह लाभ होगा कि उसे अपनी रिटर्न की प्रति हार्ड कापी आयकर विभाग में प्रत्यक्ष जमा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
सीए अतुल शर्मा, (आईसीए, कोपा, पीजीएफएम, एम.कॉम), संजिता टैक्स एसोसिएट, आर्य समाज रोड, पुराना शनि बाजार, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
फोन नं. 9911753788
आयकर विभाग ने प्रत्येक करदाता के पैन कार्ड के नंबर को आधार कार्ड नंबर से जोडऩा तथा आधार कार्ड नंबर में दिए गए मोबाइल नंबर से जोडऩे की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।
जिन लोगों को रिफण्ड प्राप्त करना है या उनकी कुल आय पंांच लाख रुपये सालाना से अधिक है,को पैन कार्ड नंबर को आधार कार्ड को फोन नंबर से लिंक करना आवश्यक कर दिया है।
यह प्र्िरक्रया आयकर विभाग ने लोगों को फोन पर ही नोटिस या अन्य कोई गतिविधि के बारे में अब एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होने लगेेंगे। इस तरह से आयकर अधिकारी करदाता से प्रत्यक्ष वार्तालाप करने लगेंगे।यह प्रक्रिया टैक्स की चोरी करने वालों के लिए बड़ी मुसीबत की प्रक्रिया है।
जिन लोगों की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है तथा रिफण्ड की राशि नहीं है , ऐसे करदाता अपनी रिटर्न की प्रति को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक नहीं है।
आधार कार्ड में लिखे नाम,जन्म तिथि,व लिंग, पैन कार्ड के डाटा से अवश्य मिलने चाहिए। करदाता को केवल यह लाभ होगा कि उसे अपनी रिटर्न की प्रति हार्ड कापी आयकर विभाग में प्रत्यक्ष जमा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
सीए अतुल शर्मा, (आईसीए, कोपा, पीजीएफएम, एम.कॉम), संजिता टैक्स एसोसिएट, आर्य समाज रोड, पुराना शनि बाजार, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
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