एक हजार का नोट बंद, जरूरी सेवाओं में सिर्फ 500 का नोट चलेगा
जरूरी सेवाओं में कुछ और सेवाओं को जोड़ा गया
500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अब 24 नवंबर की आधी रात के बाद बैंक काउंटर्स से एक्सचेंज नहीं कराया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि शुक्रवार से इन नोटों को अब सिर्फ बैंक में जमा कराया जा सकेगा। ऐसे नोटों को बैंक में जमा कराने की अवधि 30 दिसंबर तक है। हालांकि, कई जरूरी सेवाओं में सिर्फ 500 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल 15 दिसंबर तक किया जा सकेगा। यानी अब 1000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकेगा।सरकार ने चलन से बाहर कर दिए गए पुराने नोटों और उनके इस्तेमाल को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक, गुरुवार आधी रात के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बैंक काउंटर्स से नए नोटों से बदला नहीं जा सकेगा। इन नोटों को 30 दिसंबर तक सिर्फ बैंकों में जाकर जमा कराया जा सकेगा।
हालांकि, राहत देते हुए सरकार ने कई जरूरी सेवाओं में सिर्फ 500 रुपये के पुराने नोटों के उपयोग की अवधि 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इनमें वे सेवाएं हैं, जिनके बारे में पिछली बार घोषणा की गई थी। साथ ही कुछ नई सेवाओं को भी जोड़ा गया है। पहले से घोषित सेवाओं में बिजली और पानी के बिलों का भुगतान, पेट्रोल पंप और दवा दुकानों पर इनका इस्तेमाल आदि शामिल हैं।
जिन नई सेवाओं के लिए 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं:
- 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक टोल टैक्स का भुगतान है। 3 दिसंबर से इसलिए क्योंकि सरकार ने 2 दिसंबर तक टोल टैक्स फ्री कर दिया है।
- केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों, म्युनिसिपैलिटी और स्थानीय निकाय के स्कूलों में प्रति छात्र 2000 रुपये तक की फीस 500 के पुराने नोट के जरिए अदा की जा सकेगी।
- केंद्र और राज्य सरकारों के कॉलेज की फीस अदा करने में चलेंगे 500 के पुराने नोट।
-500 रुपये तक के लिए प्रीपेड मोबाइल टॉप-अप में हो सकेगा इस्तेमाल।
- कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स से एक बार में 5000 रुपये की कीमत की खरीददारी की जा सकेगी।
पहले से घोषित सेवाएं
- सभी अस्पतालों में इलाज के लिए 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे।
- डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर इन पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी।
- रेलवे, बस और एयरलाइंस के टिकट बुकिंग के लिए ये नोट यूज किए जा सकेंगे।
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित को-ऑपरेटिव संस्थानों में भी पुराने नोट स्वीकार करने की छूट रहेगी। ऐसे संस्थाओं को अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना अपडेट करनी पड़ेगी।
- पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बिक्री के लिए भी पुराने नोट स्वीकार करने की छूट रहेगी। स्टॉक और बिक्री की सूचना रखनी होगी।
- अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश जा रहे लोगों के पास मौजूद पुराने नोटों में से 5 हजार मूल्य तक के नोटों को नए और मान्य नोटों से बदले जाने की इजाजत होगी।
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