केन्द्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं में मिलने वाली सब्सिडी और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। लोकसभा में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने यह जानकारी दी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मानने को तैयार है जिसमें कहा गया है कि लाभार्थी को सरकारी योजनाओं और सेवाओं में मिलने वाली सबसिडी और अन्य लाभ पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। इसके लिए अन्य आईडी प्रूफ स्वीकार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि यदि व्यक्तिगत रूप से आधार कार्ड का नंबर उपलब्ध नहंीं है तो लाभार्थी को अन्य किसी पहचान के दस्तावेज के आधार पर सबसिडी अथवा सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2015 अपने आदेश में आधार कार्ड को सबसिडी के लिए अनिवार्य नहीं बताया था।
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