जुर्माना दस हजार से 50 हजार लगेगा
पुराने नोट रखने पर पहले 50 हजार रुपये का जुर्माना और चार साल की जेल का प्रावधान की खबरें आईं थी। सरकार ने इस फैसले में थोड़ी तबदीली करते हुए जुर्माने की राशि दस हजार रुपये से शुरूआत की है जो 50 हजार रुपये तक जाएगी और जेल की सजा के प्रावधान को फिलहाल हटा लिया है। नया कानून 31 दिसम्बर से लागू कर दिया गया है लेकिन यह 31 मार्च 2017 से प्रभावी होगा। सामान्यत: कोई भी व्यक्ति 10 नोट रख सकता है और शोघ करने वाले विद्यार्थी व अन्य लोग अपने पास पुरानी मुद्रा के 25 नोट रख सकते हैं लेकिन 31 मार्च के बाद इन नोटों के बदले में न तो रिजर्व बैंक और न ही सरकार से किसी तरह का दावा कर सकते हैं। इसलिए अब सामान्य जन को यह संदेश दिया जाता है कि कोई भी अपने पास रखे पुराने नोटों को लेकर बैंक में न जाए।
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