रिजर्व बैँक में पुराने नोट जमा करने के लिए देने होंगे कई जवाब
नोटबंदी के बाद 50 दिन शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। बैंकों में पुराने नोट जमा करने के लिए अब सिर्फ एक दिन बचा हैं। इसके बाद 31 मार्च तक रिजर्व बैँक के विशेष काउंटर से नोट बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक में नोट बदलने के लिए फॉर्म पांच भरना होगा। इसके साथ एक पहचान पत्र और नोटों की जानकारी भी देनी होगी। सूत्रों की मानें तो 30 दिसंबर के बाद नोट बदलने वाले ग्राहक से यह भी पूछा जा सकता है कि उसने अभी तक नोट क्यों नहीं बदले? आरबीआईका कहना हैकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने नोट बदले जाएंगे या फिर कई बार नोट बदल चुके लोगों को दोबारा कितनी बार मौका मिलेगा। इसके अलावा ग्राहक के खाते में केवाईसी जरूरी है। पहचान-पत्र के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस, नरेगा कार्ड या पैन कार्ड देना होगा। रिजर्व बैंक के मुंबई स्थित कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 31 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक के कार्यालय पहुंचने वाले लोगों की संख्या के आधार पर काउंटर खोले जाएंगे। नोट बदलवाने के लिए शुरुआत के दिनों में बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, इसे लेकर सुरक्षा काउंटर बढ़ाए जाएंगे।सूत्रों की मानें तो आरबीआई को अब तक दो लाख करोड़ रुपये के पुराने नोट नहीं पहुंचे हैं। अगर आपके पास छोटी नगदी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आरबीआई को इनका स्रोत बताना होगा। बेहतर यही होगा कि 30 दिसंबर को ही पैसा जमा कर दें।
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