वैसे तो कहते हैं कि मानव जीवन अमूल हैं। इसके अंगों का कोई मोल नहीं दे सकता है। फिर भी मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए रेल मंत्रालय ने रेल दुर्घटनाओं और अनहोनी घटनाओं में शामिल यात्रियों की मृत्यु और घायल होने के संदर्भ में अदा की जाने वाली मुआवजा धनराशि में संशोधन करके दोगुना कर दिया है। यह संशोधन ‘रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम 1990’ में किया गया है। इस नये संशोधित नियमों को अब ‘रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियम 2016’ उल्लिखित किया जा रहा है। संशोधित मुआवजा नियमों के अनुसार मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि को 4 लाख रुपये से दो गुना करके 8 लाख रुपये कर दिया गया है। यह नये नियम 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होंगे। मुआवजे की राशि को दो भागों में बांटा गया है। इसके लिए आपको अगले पोस्ट को पढऩा होगा। इसके बाद ही वह पोस्ट जारी होगी।
No comments:
Post a Comment