दूसरे भाग में मुआवजा राशि को दो गुना करने का निश्चय किया गया है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मुआवजा के भाग दो के तहत कंधे के जोड़ से अंग विच्छेदन के लिए वर्तमान मुआवजा 3,60,000 को बढ़ा कर 7,20,000 कर दिया है। अंसकूट के सिरे से 8 टुकड़ों से कम के साथ कंधे से नीचे अंग विच्छेदन की हानि के लिए मौजूदा मुआवजा 3,20,000 को बढ़ाकर 6,40,000 कर दिया गया है। इसी तरह अंसकूट के सिरे से नीचे 41/2 से कम कूर्पर के सिरे से 8 भागों में अंग विच्छेदन के लिए वर्तमान 2,80,000 के मुआवजे को बढ़ाकर 5,60,000 कर दिया है। एक हाथ अथवा अंगूठे अथवा एक हाथ की तर्जनी की हानि अथवा अंग विच्छेदन के लिए मौजूदा मुआवजा राशि 2,40,000 को बढ़ाकर 4,80,000 रुपये कर दिया गया है। अंगूठे की हानि के लिए मुआवजा 2,40,000 रुपये कर दिया गया है जो वर्तमान में यह राशि 1,20,000 थी। इसी तरह अंगूठे की हानि और इसकी करभिकास्थिक के लिए वर्तमान 1,60,000 रुपये को बढ़ाकर 3,20,000 रुपये कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि होने पर अभी तक रेल मंत्रालय 2,00,000 रुपये देता था जिसे बढ़ाकर 4,00,000 कर दिया गया है। यही नहीं एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि होने पर मिलने वाला मुआवजा 1,20,000 से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये हो गया है। एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि होने पर 80,000 रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 1,60,000 रुपये कर दिया गया है। अंगूठे की अस्थि की हानि होने पर 80,000 रुपये के मुआवजे को 1,60,000 रुपये कर दिया गया है। सिरे पर स्टंप में चोट लगने के कारण दोनों पैरों के अंग विच्छेदन होने पर मौजूदा समय में निर्धारित 3,60,000 के मुआवजे को 7,20,000 रुपये कर दिया गया है।
No comments:
Post a Comment