नोटबंदी के बाद 50 दिन शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। बैंकों में पुराने नोट जमा करने के लिए अब सिर्फ एक दिन बचा हैं। इसके बाद 31 मार्च तक रिजर्व बैँक के विशेष काउंटर से नोट बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक में नोट बदलने के लिए फॉर्म पांच भरना होगा। इसके साथ एक पहचान पत्र और नोटों की जानकारी भी देनी होगी।30 दिसंबर के बाद पचास हजार रुपये से अधिक होने पर आपसे पूछताछ हो सकती है। यदि आप इस बारे में जानकारी नहीं दे पाए तो माना जाएगा कि आपने कर चोरी की है। यदि आपके पास अघोषित धन पड़ा है तो आने वाले दो दिनों में सरकार की योजना का लाभ उठाकर उसे घोषित कर दें। उस पैसे को टैक्स चुकाकर सफेद कर लें। कई लोगों के मन में यह सोच है कि वे अपने पैसे को आरबीआई में बदल देंगे तो वह खाते में नहीं गिना जाएगा लेकिन ऐसा विचार गलत है। उन पैसों का भी पूरा हिसाब रखा जाएगा।
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