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Tuesday, 27 December 2016

आओ जानें आयकर का फंडा

अब कैसे चलेगा कानून का डंडा

30 दिसम्बर को नोटबंदी का निर्णय की अवधि समाप्त होने वाली है। इसके बाद कालेधन को निकालने के लिए आयकर का डंडा चलने वाला है। ऐसे लोगों की धडक़नें तेज हो रहीं है जो अपने आपको दागी समझ रहे हैं। आयकर के फंडे को समझने के लिए ऐसे लोग सीए और टैक्स कंसलटेंट के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
आइए जानते हैं कि आयकर का फंडा क्या है? सरकार ने आयकर के तहत उन लोगों पर आयकर लगाने की बंदिश लगाई जो वर्ष में अपने सभी आय स्रोतों से 2,50,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। यानी 2,50,000 रुपये प्रतिवर्ष कमाने वालों पर आयकर नहीं लगता है। लेकिन 2,51,000 से 5,00,000 रुपये की वार्षिक आमदनी पर 10 प्रतिशत आयकर लगाया जाता है। इसके बाद 5,00,100 से 10,00,000 रुपये की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है। इसके ऊपर 10 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर का प्रावधान है। इस बार के बजट में 10 लाख से अधिक आय वालों को कुछ राहत दिए जाने के संकेत मिले हैं। प्राइवेट कंपनियों, संस्थाओं में काम करने वालों, व्यापारियों, संस्थाओं व अन्य संस्थाओं पर यह कर लगाया जाता है। संस्थाओं में काम करने वालों पर यह कर कंपनियों स्वयं भी लगातीं हैं और कर्मचारी स्वयं भी ऑनलाइन आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। संस्थाएं स्वयं अपना और अपने कर्मचारियों का आयकर सरकार के खाते में ऑन लाइन जमा करती हैं। व्यापार स्वयं अपना आईटीआर दायर कर सकते हैं। यदि पढ़े लिखे नही हैं या समय नहीं है तो वे अपने टैक्स सलाहकार से आईटीआर दाखिल करवा सकते हैं।

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