नोटबंदी के निर्णय के अनुसार 30 दिसम्बर तक पुराने नोटों को सिर्फ बैँकों में अपने खातों में जमा करने की अनुमति है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने यह भीनिर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत कर, अधिभार (सरचार्ज), जुर्माना (पेनाल्टी) एवं जमा (डिपॉजिट) मद में भुगतान आरबीआई द्वारा जारी किये गये 500 रुपये एवं 1000 रुपये के पुराने नोटों में 30 दिसम्बर, 2016 तक किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), 2016 के लिए कराधान एवं निवेश व्यवस्था का शुभारंभ 17 दिसम्बर, 2016 को हुआ और इसके तहत 31 मार्च, 2017 तक घोषणाएं की जा सकती हैं। इस योजना के तहत कर, अधिभार एवं पेनाल्टी का भुगतान चालान आईटीएनएस-287 के जरिये किया जाना है, जबकि जमाराशियां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में डाली जानी हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), 2016 के लिए कराधान एवं निवेश व्यवस्था का शुभारंभ 17 दिसम्बर, 2016 को हुआ और इसके तहत 31 मार्च, 2017 तक घोषणाएं की जा सकती हैं। इस योजना के तहत कर, अधिभार एवं पेनाल्टी का भुगतान चालान आईटीएनएस-287 के जरिये किया जाना है, जबकि जमाराशियां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में डाली जानी हैं।
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