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Wednesday, 21 December 2016

वेतन भुगतान अधिनियम में संशोधन भ्रम न पालें

मौजूदा करंसी में नकद भुगतान मिलेगा,कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा करने का होगा प्रावधान

कर्मचारियों को मिलेंगे अनेक फायदे

केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने वेतन भुगतान अधिनियम में संशोधन के बारे में उत्पन्न शंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट में यह देखने में आया है कि आम धारणा पैदा की जा रही है कि सरकार कामगारों को केवल चैक या खातों में हस्तांतरण के माध्यम से ही वेतन का भुगतान आवश्यक बनाने के लिए वेतन भुगतान अधिनियम में एक संशोधन लाने जा रही है। यह सही स्थिति नहीं है।
मंत्रालय के सूत्रों ने जारी स्पष्टीकरण में बताया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 6 में संशोधन लाने का प्रस्ताव किया है जिसमें मौजूदा सिक्कों या करेंसी नोटों में भुगतान के मौजूदा प्रावधानों के साथ भुगतान करने या कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जमा करने का प्रावधान होगा।
ऐसा सिक्कों या करेंसी नोटों में भुगतान करने की मौजूदा प्रणाली के अलावा कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने के अलावा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की सुविधा के लिए किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी जिसमें नियोक्ता चैक के माध्यम से या कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा करके भुगतान कर सकेंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि वेतन का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के सामने नकदी के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है।
सूत्रों के अनुसार यह समझा जा सकता है कि वेतन भुगतान अधिनियम वर्ष 1936 में (80 वर्ष पहले) पारित किया गया था और उस समय जो स्थितियां प्रचलित थी वे अब वे तकनीकी क्रांति में पूरी तरह से दब गई हैं। आज अधिकांश लेनदेन बैंक चैनलों के माध्यम से हो रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन लाने के प्रस्ताव में सिक्कों या करेंसी नोटों में भुगतान के मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ चैक द्वारा भुगतान करने या कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जमा करने का प्रावधान भी होगा।
सूत्रों ने इस संशोधन के फायदे के बारे में बताया कि  प्रस्तावित संशोधन से कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित होगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। इस प्रकार नियोक्ता अपने प्रतिष्ठानों के ईपीएफओ या ईएसआईसी योजनाओं में कर्माचारियों को शामिल होने से रोकने के लिए प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की कम संख्या नहीं बता सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश / तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान उपलब्ध कराने के लिए पहले ही अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं।

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