new

Tuesday, 27 December 2016

रेल मुआवजा का पहला भाग: चार लाख से आठ लाख हुई मुआवजा राशि

पहले भाग में हादसे में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घाय होने वालों को मिलने वाली वर्तमान 4 लाख रुपये की राशि को आठ लाख रुपये कर दी गई है। रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेल मुआवजे के अनुसार यात्री की मृत्यु पर वर्तमान 4,00,000 की जगह 8,00,000 रुपये देने का निश्चय किया है। सूत्रों के अनुसार ऊंचे स्थलों पर दोनों हाथों अथवा अंग-विच्छेद की हानि के लिए वर्तमान में जारी 4,00,000 की जगह 8,00,000 रुपये देना सुनिश्चित किया है। इसी तरह हाथ और एक पैर की हानि के लिए मौजूदा समय में 4,00,000 से बढ़ाकर 8,00,000 रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है।  पैर अथवा जांघ के माध्यम से दोहरा  अंगविच्छेद अथवा एक ओर से पैर अथवा जांघ का अंग विच्छेद अथवा दूसरे पैर की हानि के लिए वर्तमान समय में 4,00,000 से बढ़ाकर 8,00,000 करने का निश्चय किया है।  सूत्रों के अनुसार आंखो की दृष्टि की हानि के लिए जिसमें दावेदार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जिसके लिए दृष्टि आवश्यक है , के मामले में वर्तमान 4,00,000 को बढ़ाकर 8,00,000 कर दिया है। यही नहीं बेहद गंभीर रूप से चेहरे की विकृति के लिए भी वर्तमान 4,00,000 को बढ़ाकर 8,00,000 कर दिया है। इसके साथ ही पूर्ण बधिरता के लिए भी वर्तमान 4,00,000 को बढ़ा कर 8,00,000 रुपये कर दिया गया है।

No comments:

Post a Comment