1 जनवरी के बाद कौन बदल सकता है अपने पुराने नोट
30 दिसम्बर के बाद पुराने नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा बन कर रह गये हैं। ऐसा पहले प्रधानमंत्री ने अपने नोट बंदी के निर्णय की घोषणा के बाद कहा था लेकिन अब इस फैसले में थोड़ी तबदीली हो गई है और 31 मार्च के बाद पुराने नोट दस से अधिक आपको मुसीबत में डाल सकते हें। इनके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।अब आइए देखते हैं कि 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच अपने पुराने नोटों को रिजर्व बैंक की खास शाखाओं में कौन और कैसे बदल सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को देखें तो पता चलता है कि जो लोग 9 नवम्बर 2016 से लेकर 30 दिसम्बर 2016 तक अपने निजी या किसी अन्य तरह के कार्य से देश से बाहर थे वे ही आसानी से अपने पुराने नोट बदल सकता है। सरकार का ऐसा मानना है कि देश में रहने वाला कोई व्यक्ति इन 50 दिनों में अपने पुराने नोट बदल सकता है या अपने खाते में जमा करा सकता है। उसके लिए यह छूट नहीं दी गई है। यह सिर्फ विदेश में रहने वाले व्यक्ति को ही एक बार की छूट मिलेगी। इसके अलावा उस व्यक्ति को फार्म 5 भर कर यह भी बताना होगा कि ये नोट उसे कहां से मिले और कब मिले तथा क्यों नहीं जमा कराये जा सके।
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