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Wednesday, 21 December 2016

अब पांच हजार से अधिक जमा कराएं,नो टेंशन

सरकार की किरकिी के बाद आरबीआई ने लिया यूटर्न

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक सकुर्लर जारी करके 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5000 से अधिक पुराने नोटों को एक बार जमा करने का फरमान जारी कर दिया था। इससे सरकार की चौतरफा जमकर किरकिरी हुई। सरकार ने भी इस सर्कुलर से असहज महसूस किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पुराने नोट एक बार जमा कराएं जाएं कोई पूछताछ नहीं होगी। जबकि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा था कि केवाई पूरा करने के बाद ग्राहकों से पांच हजार से अधिक की राशि पर यह पूछा जाएगा कि अब तक इन्हें जमा क्यों नहीं कराया गया और कारण बताने पर बैंक अधिकारी संतुष्ट हुए तभी जमा कराने की अनुमति दी जाएगी। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रुख को देखते हुए आरबीआई ने इस सर्कुलर को वापस लेते हुए बैंकों के लिए यह शर्त लगाई है कि वे अपने ग्राहकों के खातों की केवाईसी अवश्य पूरी कर लें। अब 5000 से अधिक पुराने नोटों को जमा कराने पर कोई पूछताछ नहीं होगी।

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